अररिया, 23 सितंबर 2026 : जिले में अब विद्यालयों की निर्धारित समयावधि के दौरान कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं हो सकेगा। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने इस संबंध में अररिया एवं फारबिसगंज के अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, जिले में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक किसी भी कोचिंग संस्थान में कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। कोचिंग संस्थान इस समयावधि से पहले या बाद में अपनी कक्षाएं संचालित कर सकेंगे।
प्रशासन के अनुसार, विद्यालय के समय में कोचिंग संस्थानों के संचालन के कारण विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति प्रभावित हो रही है। यह समस्या विशेष रूप से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों में अधिक देखने को मिल रही है। सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) के प्रधानाध्यापकों के साथ हुई बैठक में भी स्कूल समय के दौरान कोचिंग संचालन से विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रभावित होने की बात सामने आई थी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमानुसार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे में विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में संचालित सभी निबंधित कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार की जाए। साथ ही, गैर-निबंधित कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराया जाए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच कक्षाएं संचालित न करे।
इसके अलावा, कोचिंग संस्थानों में सरकारी अथवा गैर-सरकारी विद्यालयों के किसी शिक्षक या कर्मी के कार्यरत होने की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई शिक्षक या कर्मी कोचिंग संचालन में संलिप्त पाया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा विद्यालय अवधि के दौरान कोचिंग संचालन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

















