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अररिया/ 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं पुराने ट्रैफिक चालान

90 दिनों से अधिक लंबित पात्र ई-चालानों पर 50 प्रतिशत तक राहत का अवसर, वाहन स्वामियों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील

अररिया, 09 सितंबर 2026 : लंबे समय से लंबित ट्रैफिक एवं परिवहन संबंधी ई-चालानों से परेशान वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

व्यवहार न्यायालय, अररिया में सुबह 10:30 बजे से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्र वाहन स्वामी अपने लंबित चालानों का नियमानुसार निष्पादन करा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य पुराने मामलों का सरल, पारदर्शी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए आम नागरिकों को लंबित चालानों से राहत प्रदान करना है।

बिहार सरकार के परिवहन विभाग की “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत पात्र लंबित चालानों में निर्धारित शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक राहत का प्रावधान किया गया है। ऐसे वाहन स्वामी, जिनके ट्रैफिक ई-चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और जिनकी शमन राशि अब तक जमा नहीं की गई है, वे निर्धारित पात्रता के अनुसार इस विशेष अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

पुराने चालान को टालना पड़ सकता है भारी

जिला प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि लंबित ट्रैफिक चालानों को अनावश्यक रूप से टालने के बजाय राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर उनका समाधान कराएं। पुराने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत एक सरल और सुविधाजनक माध्यम है, जहां पात्र मामलों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राहत प्राप्त की जा सकती है।

वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। चालान सत्यापन, आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता तथा भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

07 सितंबर से पूर्व-पंजीकरण की सुविधा

राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन होने वाली भीड़ और लंबी प्रतीक्षा से बचाने के लिए इच्छुक वाहन स्वामियों को 07 सितंबर 2026 से जिला परिवहन कार्यालय, अररिया में पूर्व-पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

पूर्व-पंजीकरण कराने वाले वाहन स्वामियों के लंबित चालानों का आवश्यक सत्यापन और प्रक्रिया पहले से पूरी की जाएगी। इससे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पात्रता के अनुसार छूट निर्धारित होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर भुगतान एवं मामले के निष्पादन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में सुविधा होगी।

जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर पूर्व-पंजीकरण कराएं और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने लंबित चालानों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराएं।

जिला पदाधिकारी की अपील

जिला पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया विनोद दूहन ने वाहन स्वामियों से अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को लंबित मामलों के त्वरित और सरल समाधान का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र वाहन स्वामी इस विशेष अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों का नियमानुसार निष्पादन कराएं।

उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि “लंबित चालान को अनावश्यक रूप से टालने के बजाय राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर उपलब्ध योजना एवं सुविधाओं का लाभ उठाएं। आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।”

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अपने लंबित चालानों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने की अपील की है।

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक : 12 सितंबर 2026
स्थान : व्यवहार न्यायालय, अररिया
समय : सुबह 10:30 बजे से

लंबित चालान का बोझ न बढ़ाएं—राष्ट्रीय लोक अदालत में आएं, समाधान पाएं।

अधिक जानकारी हेतु : जिला परिवहन कार्यालय, अररिया

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