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सुपौल/ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

सुपौल, 21 अगस्त 2026: समाहरणालय, सुपौल स्थित लहटन चौधरी सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी सावन कुमार, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” के अंतर्गत उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र के अधिष्ठापन को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक बागीस झा, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सुपौल आलोक कुमार रंजन, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल राघोपुर धनंजय कुमार सिंह सहित जिले के सभी सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता उपस्थित थे। वहीं जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर के अन्य पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंड की सभी पंचायतों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायतों के मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी सेविका, विकास मित्र, जीविका एवं आशा दीदी, पंचायतों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, जन वितरण प्रणाली से जुड़े व्यक्तियों तथा अत्यधिक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को चिह्नित कर उन्हें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन करने एवं अपने घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के लिए प्रेरित करने को कहा।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबंधित कनीय विद्युत अभियंताओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवेदनों की संख्या एवं सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन में वृद्धि के लिए सतत अनुश्रवण करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, विद्युत उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाते से संबंधित विवरण तथा छत के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र आवश्यक है। छत के स्वामित्व से संबंधित प्रमाण-पत्र स्व-अभिप्रमाणित भी किया जा सकता है।

उपभोक्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पीएम सूर्य घर की आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in, प्ले स्टोर पर उपलब्ध बिहार ऐप तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।

बैठक में बताया गया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से 5.75 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। एक किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र पर 40,000 रुपये, दो किलोवाट पर 80,000 रुपये तथा तीन किलोवाट एवं उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम 98,000 रुपये तक का अनुदान दिए जाने की जानकारी दी गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को योजना के लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने तथा पात्र उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले में सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।

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