सुपौल/ लॉक डाउन के उल्लंघन के मामले में चार दुकाने सील
✍️ अमरेश कुमार, सुपौल
पिपरा (सुपौल) : थानाक्षेत्र अंतर्गत पिपरा बाजार में अंचल अधिकारी पिपरा ,संजय कुमार एवं थानाध्यक्ष पिपरा दलबल के साथ कुल चार दुकानें को सील किया गया है ।त्रिवेणीगंज रोड स्थित एक गैरेज (रिपेयरिंग की दुकान) ,बजरंगबली स्थान के पास एक कॉस्मेटिक की दुकान को सील किया गया है वहीं दो हार्ड वेयर की दुकान एक श्री शिव हार्डवेयर प्रोप्राइटर मुन्ना गुप्ता एवं कृष्णा ट्रेडर्स प्रोपराइटर कृष्णा गुप्ता के काउंटर को सील किया गया । अंचल अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मेरे एवं एस एच ओ एवं मेरे ज्वाइंट एक्सरसाइज से कुल चार दुकाने को सील किया गया जो अभी 1.00 बजे दिन तक खुली थी ।
हांलांकि चार दुकाने तो सील कर दी गई लेकिन दो हार्ड वेयर की दुकाने का सिर्फ काउंटर को सील कर औपचारिकता निभाई गयी । जबकि इसमें हार्डवेयर की जो मूल दुकाने है अंदर में ही है जिसमें छड़ ,सीमेंट बालू गिट्टी चदरा लोहा की पाइप एवं अन्य सभी कारोबार है जिसमें ट्रक ,ट्रेलर पिकअप एवं ठेला से कारोबार चलता रहता है ।
सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के ज्ञापांक -जी /आपदा -06 -02/2020- 2835 दिनांक 04-05 2021 के आलोक में कोरोनावायरस जनित महामारी के दृष्टिगत जिला अधिकारी सुपौल के आदेश ज्ञापंक -497 -2 /गो0 दिनांक -04-05 -2021 तथा 530-2 /गो0 दिनांक 14 -05 – 2021 द्वारा जिला अंतर्गत कोविड संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25 -05- 2021 तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है । पुनः सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग (विशेष शाखा )बिहार सरकार के ज्ञापांक- जी /आपदा -06-02/2020 -29 18 दिनांक 24 -05- 2021 के लागू प्रतिबंधों को दिनांक 25 -05- 2021 के आगे दिनांक 01 -06- 2021 तक आंशिक संशोधन के साथ विस्तारित किया गया है ।
उक्त निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी- सह- जिला दंडाधिकारी सुपौल द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन दिनांक- 01-06- 2021 तक के लिए समुदाय के जीवन स्वास्थ्य की रक्षा नियमित निम्नलिखित आदेश निर्गत किया गया है ।जिसमें क्रमांक (2) (ड.) पर अंकित निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को 6:00 से 10:00 पूर्वाहन तक खुली रहेगी ।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।