मोहाली

मोहाली/ नयागांव में पूर्व सरपंच की जद्दी प्रॉपर्टी को सरकारी सम्पति करार देते हुए लगाया गया नोटिस

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प्रोपर्टी मालिक ने प्रशासन पर मिलीभगत व धक्केशाही का लगाया आरोप

नयागांव (मोहाली) : नयागांव में एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने से परेशान इस जमीन के मालिक एवं चण्डीगढ़ के कारोबारी गुरबचन सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत व धक्केशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि खसरा नंबर 188 की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर करवा दी गई है, जबकि यह उनकी जद्दी प्रॉपर्टी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार कई वर्षों से नया गांव में सरपंच और पंच के पदों पर रह चुका है।

गुरबचन सिंह ने बताया कि बीती 13 मार्च 2025 को जारी किए गए पहले नोटिस में लिखा था कि खसरा नंबर 188 सरकारी संपत्ति है तथा 17 मार्च 2025 को जारी किए गए दूसरे नोटिस में उल्लेख किया गया कि इस जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है जबकि ये सभी झूठ बातें हैं एवं कोई भी कभी आकर यहाँ झूठ-सच की तस्दीक कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए।उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गलत नोटिस वापिस न हुए तो उन्हें धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाए जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।


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